पुलिस और मजिस्ट्रेट सुरक्षा उपायों का पालन करें : जस्टिस भेंगरा

पुलिस और मजिस्ट्रेट सुरक्षा उपायों का पालन करें : जस्टिस भेंगरा

बंशीधर न्यूज

मेदिनीनगर : रिमांड व जमानत न्याय शास्त्र के प्रमुख मुददे पर रविवार को पलामू जिला अंतर्गत गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लेस्लीगंज के सभागार में क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसका उदघाटन बतौर मुख्य अतिथि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रत्नाकर भेंगरा, जस्टिस अनिल कुमार चौधरी, न्यायिक अकादमी के डायरेक्टर सुधांशु कुमार शशि, पलामू के पीडीजे नीरज कुमार श्रीवास्तव, डीसी शशि रंजन ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

न्यायिक अकादमी झारखंड के सहयोग से पलामू, गढ़वा व लातेहार न्याय मंडल की और से इस क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस मौके पर जस्टिस रत्नाकर भेंगरा ने कहा कि पुलिस और मजिस्ट्रेट सुरक्षा उपायों का पालन करें। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी के तरीके पर लगातार आदेश जारी किया है। निर्णय में इन सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने में मजिस्ट्रेट के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है।

बार-बार सुरक्षा उपाय निर्धारित किया गया है। जिनका पुलिस और मजिस्ट्रेट को पालन करना चाहिये। उन्होंने कहा की धारा 437 के तहत मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार है कि सात साल से कम की अधिक सजा में वह जमानत दे सकता है। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट धारा 41 को ध्यान में रहकर निर्णय ले।

न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी ने कहा कि यदि पुलिस अधिकारी द्वारा की गई गिरफ्तारी संहिता की धारा 41 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है तो मजिस्ट्रेट उसकी आगे की हिरासत को अधिकृत नहीं करने और आरोपी को रिहा करने के लिए बाध्य है। जब किसी आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी के लिये तथ्य, कारण और उसके निष्कर्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

जजमेंट सतेंद्र कुमार अंटिल बनाम सीबीआई 2023 व अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य में पुलिस तथा न्यायिक दंडाधिकारियों को दिये गए दिशा निर्देश का पालन करने पर चर्चा की गई। डायरेक्टर सुधांशु कुमार शशि ने कहा कि सात साल से कम सजा वाले केस में पुलिस को यह बताना जरूरी है कि गिरफ्तार करना क्यो जरूरी है। पलामू के पीडीजे ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

कार्यक्रम का संचालन पलामू सिविल कोर्ट के सिविल जज सीनियर डिवीजन शिखा अग्रवाल ने की। सम्मेलन में गढ़वा के पीडीजे राजेश शरण सिंह, लातेहार के पीडीजे अखिल कुमार, न्यायिक पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट, पलामू के आईजी राजकुमार लकड़ा, एसपी रेशमा रमेशन, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रामदेव प्रसाद यादव आदि मौजूद थे।

मौके पर कुटुम्ब न्यायालय पलामू के प्रधान न्यायाधीश मार्तण्ड प्रताप मिश्रा, डीजे संतोष कुमार, विनोद कुमार सिंह, अभिमन्यु कुमार, पीएन पाण्डेय, अमरेश कुमार, शंकर महाराज, सीजेएम आनंद सिंह, डालसा सचिव अर्पित श्रीवास्तव आदि मौजूद थे।