तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोकथाम को लेकर चला छापेमारी अभियान

Feb 16, 2026 - 17:43
तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोकथाम को लेकर चला छापेमारी अभियान

बंशीधर न्यूज

रमना : उपायुक्त दिनेश कुमार यादव के निर्देश पर सोमवार को रमना बाजार क्षेत्र में कोटपा (धूम्रपान निषेध) अधिनियम 2003 के तहत तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोकथाम को लेकर छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य तंबाकू नियंत्रण कानून का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना था। छापेमारी दल में थाना प्रभारी आकाश कुमार, नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम के पदाधिकारी नीरज कुमार तथा पुलिस बल के जवान शामिल थे।

टीम ने बाजार क्षेत्र में कुल नौ थोक व खुदरा दुकानों की जांच की। जांच के दौरान कोटपा कानून का उल्लंघन करते पाए गए तीन दुकानदारों से कुल 1800 रुपये जुर्माना वसूला गया। वहीं छह दुकानदारों को नियमों की जानकारी देते हुए सख्त चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि तंबाकू नियंत्रण कानून के अनुपालन को लेकर आगे भी नियमित रूप से छापेमारी अभियान जारी रहेगा।

कोटपा कानून और सजा का प्रावधान कोटपा-2003, यानी सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत तंबाकू उत्पादों की बिक्री, उपयोग और विज्ञापन को नियंत्रित किया जाता है। इस कानून के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है।

साथ ही स्कूल-कॉलेज से 100 गज की परिधि में तंबाकू की बिक्री निषिद्ध है। तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी अंकित करना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते पाए जाने पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

नाबालिगों को बिक्री करने पर भी जुर्माना और अन्य वैधानिक कार्रवाई का प्रावधान है। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में तंबाकू उत्पादों की जब्ती और चालान की कार्रवाई भी की जा सकती है।

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