जेपीएससी की प्रथम नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी मामले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट

जेपीएससी की प्रथम नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी मामले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट

बंशीधर न्यूज

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की प्रथम नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी मामले में सीबीआई ने शनिवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में दायर चार्टशीट में कुल 37 लोगों को आरोपित बनाया गया है।

इनमें जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ दिलीप प्रसाद , वरीय सदस्य गोपाल प्रसाद सिंह, सदस्य शांति देवी, परीक्षा नियंत्रक एलिस उषा रानी, राधा गोविंद नागेश सहित अन्य पदाधिकारी के नाम शामिल हैं, जो वर्तमान में कहीं ना कहीं राज्य के जिलों में पदस्थापित हैं। इस मामले की सीबीआई जांच 12 साल से अधिक समय से चल रही है लेकिन यह अभी तक पूरी नहीं हुई।

इसे लेकर झारखंड हाई कोर्ट में कई बार सुनवाई भी हुई है। अदालत ने जांच में हो रही देरी को लेकर सीबीआई से जवाब तलब भी किया था। हालांकि, जांच एजेंसी पहले मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। उल्लेखनीय है कि प्रथम और द्वितीय जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। इस मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने 2012 को सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

इसके बाद परीक्षा में नियुक्त पदाधिकारियों के वेतनमान पर रोक लगा दिया गया था। बाद में हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी गयी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए इस फैसले को पलट दिया। कुछ दिन पूर्व झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले को दूसरे सक्षम बेंच में भेजने का निर्देश दिया था।

बुद्धदेव उरांव की ओर से दायर जनहित याचिका में अप्रैल में हुई सुनवाई के दौरान बताया गया कि 12 साल से अधिक बीत जाने के बाद भी सीबीआई ने जांच प्रक्रिया पूरी नहीं की और ना ही इस मामले में आरोप पत्र दायर किया है। इस पर सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि गड़बड़ी मामले की जांच अब तक जारी है।