झारखंड हाई कोर्ट ने फुलेश्वर गोप की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा

झारखंड हाई कोर्ट ने फुलेश्वर गोप की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा

बंशीधर न्यूज

रांची: झारखंड हाई कोर्ट में प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई द्वारा उगाहे गये लेवी के रुपये शेल कंपनी शिव आदि शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में निवेश करने से संबंधित मामले में आरोपित फुलेश्वर गोप की जमानत याचिका की सुनवाई बुधवार को हुई। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया।

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि फुलेश्वर गोप शिव आदि शक्ति इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर थे लेकिन कंपनी में उनका शेयर मात्र पांच प्रतिशत का था। लेवी का कोई पैसा इस कंपनी में नहीं लगा है। इस कंपनी में प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप की पत्नी हीरा देवी भी डायरेक्टर थी।

आरोप है कि इस शेल कंपनी के माध्यम से पीएलएफआई द्वारा अर्जित लेवी का पैसा का विभिन्न कामों में लगाया जाता था। इस मामले में फुलेश्वर गोप तीन साल छह माह से जेल में है। मामले को लेकर बेड़ो थाना कांड संख्या 67/ 2016 दर्ज किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा इस मामले को एनआईए जांच के लिए हैंडओवर किया गया था।