महिला नेता से दुष्कर्म के प्रयास मामले में विधायक ढुल्लू महतो कोर्ट से बरी

महिला नेता से दुष्कर्म के प्रयास मामले में विधायक ढुल्लू महतो कोर्ट से बरी

धनबाद: कमला देवी मामले में पीड़ित और उसके पति द्वारा अपने पूर्व के बयान से मुकरने के बाद मंगलवार को न्यायालय ने सबूत के अभाव में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को बरी कर दिया। धनबाद के एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने मामले में फैसला सुनाते हुए बाघमारा विधायक को मामले से बरी कर दिया। उल्लेखनीय है कि धनबाद जिला भाजपा की पूर्व महिला नेता कमला देवी ने बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर आरोप लगाया था कि विधायक ने उनके से छेड़छाड़ करते हुए उनसे दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। उस वक्त इस मामले को लेकर धनबाद कई धरना-प्रदर्शन भी हुए थे। इसके बाद पीड़िता इस मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट के आदेश पर धनबाद के कतरास थाने में विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ 04 अक्टूबर, 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इनके बाद 15 फरवरी, 2020 को पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया था। इस मामले में 17 जनवरी को धनबाद के एमपी-एमएलए अदालत में पीड़िता के पति का बयान दर्ज कराया गया, जिसमें वे अपने बयान से पलट गए थे। इसके बाद अदालत ने अभियोजन को ठोस सबूत और गवाह पेश करने का आदेश दिया था, जिसे अभियोजन पक्ष न्यायालय में पेश नहीं कर सका।