झारखंड हाई कोर्ट में साहिबगंज चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले की हुई सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में साहिबगंज चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले की हुई सुनवाई

बंशीधर न्यूज

रांची: झारखंड हाई कोर्ट में साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग (बाल तस्करी) से जुड़े मामले के आरोपित कुलदेव साह की क्रिमिनल अपील पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इस केस के आईओ (अनुसंधानकर्ता) कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए।

अदालत ने उनसे 31 दिसंबर, 2023 के बाद से बच्चों को बरामद करने के मामले में हुई कार्रवाई के संबंध में पूछा। इसपर उन्होंने अदालत को बताया कि गुमशुदा दोनों बच्चों का अब तक पता नहीं चला है, उनकी बरामदगी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है।

आईओ ने कोर्ट को बताया कि साहिबगंज एसपी के निर्देश पर दिल्ली और यूपी के अलग-अलग इलाकों से 24 बच्चों को बरामद किया है। इन सभी बच्चों को साहिबगंज लाकर वापस उनके घर भेज दिया गया है। इसके बाद अदालत ने केस के आईओ को दोनों गुमशुदा बच्चों के मामले में ट्रायल जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया है, ताकि ट्रायल कोर्ट जल्द फैसला सुना सके।

जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। उल्लेखनीय है कि साहिबगंज के रहने वाले एम हेमब्रम ने कुलदेव साह और वीरेन साह के खिलाफ साहिबगंज कोर्ट में अपने बेटे की चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है।