अवमानक और मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर कार्रवाई, 13 प्रतिष्ठानों पर 2.85 लाख रुपये जुर्माना

अवमानक और मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर कार्रवाई, 13 प्रतिष्ठानों पर 2.85 लाख रुपये जुर्माना

बंशीधर न्यूज

गढ़वा : भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार-2006 के तहत गढ़वा में न्याय निर्णयन पदाधिकारी सह अपर समाहर्त्ता राज महेश्वरम ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े 13 मामलों का निष्पादन किया। इन मामलों में 8 अवमानक, 2 गलत ब्रांडेड और 3 बाह्य पदार्थ मिले खाद्य नमूने शामिल थे। कार्रवाई के दायरे में गोंद लड्डू, हल्दी पाउडर, सुहागिन खाद्य वनस्पति तेल, पनीर, पंचकन्या मैदा, बूंदी लड्डू, खीरमोहन, बर्फी, नंदन घी, सुपर और नमकीन जैसे उत्पाद आये।

गढ़वा शहरी क्षेत्र के 9, रंका के 2 और मझिआंव के 2 दुकानों/प्रतिष्ठानों पर कुल 2 लाख 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सभी प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया गया है कि वे जुर्माने की राशि चलान के माध्यम से जमा करें। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अंजना रानी मिंज, प्रधान सहायक प्रमोद कुमार पाण्डेय और विवेक तिवारी भी उपस्थित थे।