कोर्ट से विधायक भानू प्रताप को बड़ी राहत, एमपी एमएलए कोर्ट से रिहा

कोर्ट से विधायक भानू प्रताप को बड़ी राहत, एमपी एमएलए कोर्ट से रिहा

बंशीधर न्यूज

पलामू : विधायक भानू प्रताप शाही को बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट पलामू ने उन्हें एससी एसटी एक्ट मामले में रिहा कर दिया है। इस मामले में अन्य धाराओं में चार लोगों को सजा सुनाई है। मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट पलामू में हुई सुनवाई के दौरान विश्वसनीय साक्ष्य नहीं रहने पर उन्हें रिहा कर दिया गया।

एससी एसटी एक्ट के तहत हुआ था मुकदमा

वर्ष 2006 में भवनाथपुर टाउनशिप स्थित आरएमडी सेल में तैनात डॉ. विजय कुमार ने विधायक भानू प्रताप शाही समेत कई लोगों के खिलाफ भवनाथपुर थाने में एससी एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में एफआईआर किया था। सेल के क्वार्टर को लेकर विधायक भानु प्रताप शाही और डॉ विजय कुमार के बीच विवाद हुआ था।

इस विवाद के बाद डॉ विजय कुमार ने विधायक व अन्य लोगों पर मारपीट कर घर से सामान फेंकने के साथ साथ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद मंगलवार विधायक भानू को कोर्ट ने बरी कर दिया जबकि मुकदमे की अन्य धारा 384 के तहत मनोज पहाड़िया, उपेंद्र दूबे, मनोज सिंह और भगत दयानंद यादव को 6-6 महीने की कारावास की सजा सुनाई।

मुकदमें में विधायक श्री शाही की पैरवी कर रहे वकील एसएसपी देव ने बताया कि विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने विधायक को बरी किया है, मुकदमे के अन्य धाराओं में चार लोगों को सजा हुई है।