जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने झारखंड हाई कोर्ट में रखा पक्ष

जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने झारखंड हाई कोर्ट में रखा पक्ष

बंशीधर न्यूज

रांची: झारखंड हाई कोर्ट में बरियातू के बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी पर न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल किया गया है। हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सोमवार को कोर्ट में पक्ष रखा।

सिब्बल ने दलील में कहा कि बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन भूइहरि नेचर की है, जिसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसका मालिकाना हक उनके पास नहीं है और इस पर उनके कब्जे की बात भी गलत है। ईडी के पास इस संबंध कोई दस्तावेज भी नहीं है। यह जमीन विवाद का मामला है, जो सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर नहीं। उन्होंने कहा कि जमीन पर अवैध कब्जा पीएमएलए में शेड्यूल ऑफेंस में नहीं आता है।

सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि यह मामला प्रेडिकेट ऑफिस का भी नहीं है। प्रेडिकेट ऑफिस के लिए धन की उत्पत्ति होनी चाहिए थी, जो नहीं हुआ है। ईडी कह रही है कि इस जमीन पर हेमंत सोरेन का कब्जा वर्ष 2009-10 से था लेकिन इस संबंध में उस समय कोई शिकायत या प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। उनके जमीन पर कब्जे के संबंध में बड़गाई के अंचल अधिकारी राजस्व कर्मचारी एवं कुछ लोगों से ईडी ने एस्टेटमेंट लिया था जबकि 29 जनवरी को जमीन का पजेशन जमीन के ओनर राजकुमार पाहन के पास था।

उल्लेखनीय है कि हेमंत सोरेन बड़गाई अंचल जमीन घोटाले के आरोप में 31 जनवरी से जेल में बंद हैं। मामले में ईडी ने जांच पूरी करते हुए 30 मार्च को हेमंत सोरेन सहित पांच के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इसके अलावा जीमेल नेता अंतू तिर्की सहित 10 आरोपितों पर पूरक आरोप पत्र भी बीते दिनों अदालत में दायर हो चुका है। मामले में हेमंत सोरेन सहित 11 आरोपितों की गिरफ्तारी हुई है।