झारखंड हाई कोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक

झारखंड हाई कोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक

बंशीधर न्यूज

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने गोवंश तस्करी से जुड़े एक मामले में सांसद निशिकांत दुबे को तत्काल राहत दी है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने मामले में सोमवार को निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है। मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के समय की मांग की गई। कोर्ट ने दो सप्ताह का समय राज्य सरकार को दिया है।

आरोप है कि निशिकांत दुबे ने एक व्यक्ति को गोवंश की तस्करी मामले में पकड़ा और उसकी पिटाई की। बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया था। मामले में उस व्यक्ति का कहना था कि उसके पास लाइसेंस है। इसलिए वह गोवंश ले जा रहा था। वह गोवंश तस्कर नहीं है लेकिन निशिकांत दुबे ने उसे धमकी दी और उसे मारपीट कर पुलिस को सौंप दिया था। मामले को लेकर देवघर के मोहनपुर थाना में निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर के मोहनपुर थाना में दर्ज किया गया था।