प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर जागरूकता बैठक, 31 जुलाई तक कराएं पंजीकरण

जितेंद्र यादव
डंडई: प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति के जोखिम को कम करने और किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत शुक्रवार को डंडई प्रखंड कार्यालय सभागार में एक जागरूकता बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड कृषि पदाधिकारी (बीएओ) रमेश सिंह ने की। बैठक में कृषक मित्रों और स्थानीय किसानों को योजना की विस्तृत जानकारी दी गई।
बीएओ रमेश सिंह ने कहा कि यह योजना किसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह है, जो उन्हें आपदा की स्थिति में आर्थिक संबल देती है। उन्होंने अपील की कि 31 जुलाई तक सभी किसान अपना बीमा अवश्य कराएं, ताकि वे समय पर मुआवजे के पात्र बन सकें। बीमा समन्वयक रवि कुमार रजक ने बताया कि योजना के तहत खरीफ फसल—धान और मक्का—का बीमा केवल ₹1 टोकन मनी में कराया जा सकता है।
यह सुविधा सभी प्रज्ञा केंद्रों (सीएससी) और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है। बीमा के लिए किसानों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि रसीद और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। बीटीएम सत्येंद्र कुमार ने बीमा प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि फसल सिर्फ ₹1 जमा कर किसान फसल बीमा का लाभ ले सकते हैं। साथ ही, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी ) लोन से जुड़ी प्रक्रिया की भी विस्तार से जानकारी दी गई, ताकि किसानों को कृषि ऋण लेने में आसानी हो। बैठक में मिलेट मिशन योजना की भी जानकारी दी गई।
इसके तहत यदि किसान कम से कम 10 डिसमिल जमीन पर मडुआ,ज्वार,बाजरा आदि की खेती करते हैं, तो उन्हें प्रति एकड़ ₹3,000 की प्रोत्साहन राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य पोषण युक्त मोटे अनाज को बढ़ावा देना और किसान की आमदनी बढ़ाना है। फसल क्षति की स्थिति में मुआवजा राशि भी तय की गई है।
मक्का की क्षति पर ₹59,674.65 प्रति हेक्टेयर और धान की क्षति पर ₹72,647.40 प्रति हेक्टेयर मुआवजा किसानों को मिलेगा। किसानों को इसके लिए कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना होगा, यह पूरी तरह सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।