पलामू के चैनपुर में स्कार्पियो से 15 लाख कैश बरामद, एफएसटी ने की कार्रवाई

पलामू के चैनपुर में स्कार्पियो से 15 लाख कैश बरामद, एफएसटी ने की कार्रवाई

बंशीधर न्यूज

पलामू: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सख्ती से कराया जा रहा है। इसके लिए अलग अलग कोषांग का गठन किया गया है। इसमें शामिल पदाधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। 50 हजार से अधिक नगदी लेकर चलने पर फ्लाइंग स्क्वाड टीम जांच कर कार्रवाई की रही है।

इसी कड़ी में शनिवार को जिला मुख्यालय मेदिनीनगर से सटे चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर-गढ़वा मार्ग पर मंगरदाहा घाटी में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक स्कार्पियो (जेएच 03 एएम 5720) से 15 लाख रूपए नगद बरामद किया है। एफएसटी टीम रूपए को बरामद करने के बाद उसे जब्त कर ट्रेजरी में जमा करा दी है। इस संबंध में आयकर विभाग को जानकारी दी गयी है।

जांच की जा रही है। इस पैसे को लाये जाने का मजबूत आधार कागजात नहीं मिलने पर एफआइआर दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी। डीएसपी मणिभूषण प्रसाद ने चैनपुर थाना क्षेत्र से नगद बरामद होने की पुष्टि की है। चैनपुर के प्रभारी थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने भी जानकारी दी है कि शाहपुर से दो तीन किलोमीटर आगे गढ़वा रोड के मंगरदाहा घाटी में जांच के दौरान एफएसटी टीम ने स्कार्पियो से 15 लाख रूपए बरामद किया है।

बरामदगी के दौरान टीम द्वारा वीडियोग्राफी-फोटोग्राफी सहित अन्य तकनीकी कार्रवाई की है, ताकि पुख्ता प्रमाण रह सके। जानकारी मिली है कि 15 लाख रूपए मेदिनीनगर के शिवाजी मैदान के पास रहने वाले विनय कुमार सिंह के वाहन से बरामद हुए हैं। विनय ने पूछताछ के दौरान बताया है कि सारे रूपए वह अपने रिश्तेदार अमरेन्द्र सिंह के गढ़वा मेराल स्थित पेट्रांेल पंप से लेकर आ रहे थे।

15 से 20 दिन पेट्रोल-डीजल सेल के सारे पैसे हैं। अमरेन्द्र सिंह बंगलौर में हैं। पंप में पैसे ज्यादा जमा होने के कारण उसे जमा कराने के लिए बोला गया था। सारे पैसे बैंक में जमा करने थे। इस संबंध में पेट्रोल पंप के सभी तरह के दस्तावेज एफएसटी टीम को जमा कराये गए हैं।

चुनाव के दौरान नकदी ले जाने का क्या है प्रावधान?

आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति को अपने साथ 50,000 रुपये तक नकदी लेकर यात्रा करने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर कोई 50,000 रुपये से ज्यादा कैश लेकर यात्रा करता है तो पुलिस प्रशासन संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करने के अलावा पैसे जब्त कर सकती है।

इसके लिए प्रावधान है कि अगर किसी को 50 हजार रुपये से अधिक कैश ले जाना है तो उसे अपने पहचान पत्र के अलावा पैसे निकालने से संबंधित पर्ची और पैसे कहां इस्तेमाल होंगे, इसका प्रमाण भी साथ रखना होगा।