डीजे पर लगा प्रतिबंध, किसी भी आयोजन में प्रयोग वर्जित : एसडीओ

डीजे पर लगा प्रतिबंध, किसी भी आयोजन में प्रयोग वर्जित : एसडीओ

आयोजकों के साथ डीजे संचालकों पर भी कार्रवाई का निर्देश

बंशीधर न्यूज

गढ़वा : ध्वनि प्रदूषण को लेकर उच्च न्यायालय से निर्गत न्यायादेश के अनुपालन के आलोक में किसी भी प्रकार के आयोजन में डीजे का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस संबंध में गढ़वा एसडीओ संजय कुमार ने सभी सीओ एवं थाना प्रभारी को प्रतिबंध की अवधारणा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। साथ ही सीओ एवं थाना प्रभारी को संयुक्त रूप से इस मामले की अनुश्रवण के लिये लिखित निर्देश दिया है।

जारी निर्देश में एसडीओ ने कहा है कि डीजे का प्रयोग करने वाले आयोजकों के साथ-साथ उन डीजे संचालकों पर भी कड़ी कार्रवाई की जायेगी जो प्रतिबंध की जानकारी होने के बावजूद अपना डीजे सेट किराये पर देते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिये सीओ तथा थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र के सभी डीजे संचालकों के साथ एक बैठक कर उन्हें भली भांति प्रतिबंध के बारे में अवगत कराएंगे। उल्लंघन की प्रवृत्ति वाले डीजे व्यवसायियों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधात्मक कार्रवाई करने के लिये वक्त पदाधिकारी अनुशंसा करें।

इसके बावजूद यदि कोई डीजे व्यवसायी अपना डीजे किराये पर देता है तो उसके विरुद्ध सम्यक धाराओं में मामला दर्ज करते हुये कड़ी कार्रवाई की जायेगी। एसडीओ ने सभी थाना प्रभारियों से थाना क्षेत्र में कार्यरत डीजे संचालकों की सूची और विवरणी मांगी है। ताकि जरूरत पड़ने पर अनुमंडल दंडाधिकारी स्तर से भी उन पर कार्रवाई की जा सके।

साथ ही एसडीओ संजय कुमार ने बताया कि सदर अनुमंडल अंतर्गत दोनों नगर निकायों के पदाधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि यदि उनके अधीन क्षेत्र में डीजे सेवा प्रदाता के रूप में किसी को ट्रेड लाईसेंस जारी हुआ हो तो उसे उच्च न्यायालय के प्रासंगिक न्यायादेश के आलोक में प्रतिबंधित व्यवसाय मानते हुये उनका ट्रेड लाईसेंस अविलंब निरस्त कर दिया जाय।