सूचना प्रसारित करने पर उच्चवर्गीय लिपिक अमित तिवारी निलंबित

बंशीधर न्यूज
गढ़वा : प्रखंड कार्यालय बड़गड़ में पदस्थापित उच्चवर्गीय लिपिक अमित तिवारी को सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने वाले एक समाचार पत्र के कट्टर पोस्ट को शेयर करने के आरोप में अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में डीसी दिनेश कुमार यादव ने अमित तिवारी से स्पष्टीकरण मांगा था। बीडीओ बड़गड़ के माध्यम से प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाये जाने पर निलंबन की कार्रवाई की गई।
झारखंड सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकार की आलोचना करना प्रतिबंधित है और इसे नियमों का उल्लंघन माना जाता है। साथ ही यह झारखंड कार्मिक विभागीय परिपत्र संख्या-624 दिनांक 04.02.2025 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है। इस आधार पर अमित तिवारी को झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम-9 के तहत निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय प्रखंड कार्यालय, धुरकी निर्धारित किया गया है। नियमावली के अनुसार उन्हें जीविकोपार्जन हेतु जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जायेगा। साथ ही बीडीओ बड़गड़ को निर्देश दिया गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर आरोप पत्र तैयार कर आवश्यक विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करें।