लोकसभा चुनाव को लेकर श्री बंशीधर नगर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

लोकसभा चुनाव को लेकर श्री बंशीधर नगर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

बंशीधर न्यूज

श्री बंशीधर नगर : आसन्न लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के साथ श्री बंशीधर नगर अनुमंडल क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। एसडीओ प्रभाकर मिर्घा ने श्री बंशीधर नगर अनुमंडल क्षेत्र में भयमुक्त, शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने एवं विधि व्यवस्था संधारण के उद्देश्य से निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। यह निषेधाज्ञा 16 मार्च 2024 से लोकसभा चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक निषेधाज्ञा लागू रहेगा।

इसकी जानकारी देते हुये एसडीओ प्रभाकर मिर्घा ने बताया कि 16 मार्च 2024 से लोकसभा चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू रहेगा। इसके तहत किसी प्रकार के घातक हथियार, आग्नेयास्त्र या विस्फोट पदार्थ लाने व ले जाना प्रतिबंध रहेगा। किसी उम्मीदवार के समर्थन में जुलूस नहीं निकालना है।

जुलूस निकालने के लिये पुलिस थाने में एक दिन पहले सूचना देनी होगी, संपूर्ण अनुमंडल क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं होगा। उन्होंने बताया कि किसी सार्वजनिक, सरकारी संपत्ति, किसी व्यक्तिगत संपत्ति पर हॉर्डिंग, बैनर, नारा लिखना, पंपलेट साटना, झंडा टांगना, सड़कों पर बैनर लगाना प्रतिबंधित है। किसी उम्मीदवार, दल या उनके सहयोगी कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे, जिससे समाज के बीच तनाव उत्पन्न हो. मत प्राप्त के लिये धार्मिक, संप्रदायिक, जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जायेगा।

मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा या पुजा स्थल पर किसी भी राजनीतिक दलों, निर्दलीय उम्मीदवार का चुनाव संबंधित प्रचार प्रसार प्रतिबंधित है। मतदान केंद्रों से 100 मीटर के अंदर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं करने समेत 22 नियमों का अनुपालन करना है।